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14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 

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जागरूकता : प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना, जनता से विवादों के त्वरित निपटारे की अपील

केबीआई| खगड़िया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खगड़िया द्वारा 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सिविल कोर्ट खगड़िया और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खगड़िया परिसर से वाहनों के काफिले को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया गया। इन वाहनों को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया काजल झाम्ब, प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी, सचिव आर. एम. तिवारी, एलडीएम पी.के. सिंह और एसबीआई के मुख्य प्रबंधक मनोहर ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी प्रमुख बैंकों, जैसे ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और केनरा बैंक, ने प्रचार वाहनों की उपलब्धता में सहयोग किया। इन वाहनों के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालत की जानकारी साझा की जाएगी।

न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति

प्रचार रथ रवाना करने के मौके पर एडीजे विजया कुमारी, सुभाष चंद्रा, अतुल कुमार पाठक, द्विजेंद्र कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदन कुमार, अनुमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट गेशु, न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडेय, सुशील कुमार सिंह समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी और बैंक समन्वयक उपस्थित रहे।

 

जिलेवासियों से अपील

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. एम. तिवारी ने जनता से अपील की कि वे अपने विवादों को सुलह और सौहार्द से निपटाने के लिए लोक अदालत में भाग लें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का त्वरित निपटारा न केवल समय और पैसे की बचत करता है, बल्कि समाज में शांति और भाईचारा भी स्थापित करता है।

 

लोक अदालत के लाभ

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, आर्थिक और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। वाद निपटारे के बाद फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं का समय बचेगा। सचिव ने जनता को प्रेरित किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में शामिल होकर इस सेवा का लाभ उठाएं।

 

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