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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1466 वादों का निष्पादन, पक्षकारों के बीच 3.34 रुपए करोड़ का हुआ समझौता

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राष्ट्रीय लोक अदालत : सिविल कोर्ट खगड़िया और गोगरी में हुआ आयोजन, विशेष मामलों का त्वरित समाधान

केबीआई|खगड़िया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट खगड़िया और अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया गया। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों का समाधान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल कोर्ट खगड़िया में प्रधान जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष काजल झांब, प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार द्विवेदी, और आर.एम. तिवारी (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डीएसपी मुख्यालय, सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, और कोर्ट स्टाफ उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों के समाधान के लिए कुल 11 बेंच का गठन किया गया था। लोक अदालत के दौरान 506 लंबित वाद, 939 बैंक ऋण वाद, और 21 बीएसएनएल से संबंधित वादों का समाधान किया गया। इस प्रक्रिया के तहत पक्षकारों के बीच 3 करोड़ 34 लाख 78 हजार 949 रुपए का समझौता हुआ।

 

विशेष मामले में त्वरित राहत

लोक अदालत के निरीक्षण के दौरान एक विधवा महिला के पति द्वारा लिए गए 1 लाख 28 हजार रुपए के बैंक ऋण को स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक से वार्ता कर केवल 20 हजार रुपए जमा करवाकर निपटाया गया। यह पहल जिला जज और सचिव द्वारा विशेष अनुरोध पर की गई।

 

हेल्प डेस्क और सहयोगी टीम की भूमिका

पक्षकारों की सुविधा के लिए दो हेल्प डेस्क बनाए गए थे, जो लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुए। लोक अदालत की सफलता में न्यायिक अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पीएलवी, और मीडिया कर्मियों का योगदान सराहनीय रहा।

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